जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में आएगी वेद कुंज आवासीय योजना, 735 भूखंड होंगे विकसित
जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में आएगी वेद कुंज आवासीय योजना, 735 भूखंड होंगे विकसित
योजना में 114 कॉर्नर प्लॉट, 84 दुकानें और 17 व्यावसायिक भूखंड भी शामिल
जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से करवड़ के निकट बासनी लाछा क्षेत्र में नई आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी की जा रही है। वेद कुंज आवासीय योजना के नाम से प्रस्तावित यह परियोजना रिंग रोड से सटे लगभग 213 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगी।
प्रस्तावित योजना में विभिन्न आकार और श्रेणियों के कुल 735 आवासीय भूखंड रखे गए हैं। इनमें 114 कॉर्नर भूखंड शामिल होंगे। आवासीय उपयोग के अतिरिक्त योजना में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 3 मीटर × 3 मीटर आकार की 84 दुकानें तथा 17 अन्य व्यावसायिक भूखंड भी प्रस्तावित किए गए हैं।
ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के आवेदकों को ध्यान में रखते हुए योजना में उनके लिए भी भूखंड रखे जाएंगे। इसके साथ ही मध्यम आय वर्ग और अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग माप के भूखंड उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
वेद कुंज योजना : प्रमुख तथ्य
विषय विवरण
योजना वेद कुंज आवासीय योजना
प्रस्तावित स्थान बासनी लाछा, करवड़ क्षेत्र, जोधपुर
शहर से अनुमानित दूरी करीब 30 किलोमीटर
योजना का कुल क्षेत्र लगभग 213 हेक्टेयर
आवासीय भूखंडों की संख्या 735
कॉर्नर भूखंड 114
दुकानों की संख्या 84
प्रत्येक दुकान का आकार 3 मीटर × 3 मीटर
अन्य व्यावसायिक भूखंड 17
संभावित आरक्षित दर करीब ₹14,500 प्रति वर्गमीटर
रेरा पंजीकरण आवेदन किया जा चुका है
आवेदन प्रारंभ होने की स्थिति रेरा नंबर जारी होने के बाद
निकटवर्ती मार्ग रिंग रोड और नागौर रोड
रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 29 से 30 किलोमीटर
अलग-अलग आकार के प्रस्तावित भूखंड
भूखंड का माप प्रमुख श्रेणी के भूखंड अन्य श्रेणी के भूखंड
4.5 मीटर × 9 मीटर 270 24
6 मीटर × 12 मीटर 143 14
7.62 मीटर × 15.24 मीटर 132 46
7.5 मीटर × 13.50 मीटर 52 —
योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। रेरा नंबर प्राप्त होते ही प्राधिकरण की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
नागौर रोड की दिशा में प्रस्तावित यह योजना जोधपुर रेलवे स्टेशन से करीब 29 से 30 किलोमीटर दूर बताई गई है। आवेदन की निर्धारित तारीख, पात्रता की शर्तें, आरक्षण, आवेदन शुल्क, भुगतान व्यवस्था और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद उपलब्ध होगी।
