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हैदराबाद में अवैध पान मसाला-तंबाकू इकाई का खुलासा, ₹160 करोड़ की कर चोरी का अनुमान
हैदराबाद, 26 अगस्त।
हैदराबाद केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर—सीजीएसटी जोन ने मेडचल-मलकाजगिरि क्षेत्र में कथित रूप से गुप्त तरीके से संचालित पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया है। विभाग ने प्रारंभिक जांच के आधार पर करीब ₹160 करोड़ के जीएसटी एवं मुआवजा उपकर की चोरी का अनुमान लगाया है।
अधिकारियों के अनुसार 20 अगस्त को की गई तलाशी में परिसर से 40 अघोषित फॉर्म-फिल-सील मशीनें मिलीं। वहां 56 कर्मचारी काम करते पाए गए। जांच दल ने लगभग 5,500 किलो तैयार पाउच, करीब ₹76 लाख मूल्य का भेजे जाने के लिए तैयार माल, 2,015 किलो मिश्रण और 810 किलो तंबाकू सामग्री बरामद की।
माल के परिवहन में कथित रूप से उपयोग किए जा रहे दो वाहन भी जब्त किए गए हैं। मामले से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति को 21 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ₹160 करोड़ की राशि जांच के इस चरण में लगाया गया अनुमान है; अंतिम देनदारी विस्तृत जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद निर्धारित होगी।
संदिग्ध मोटर दुर्घटना बीमा दावों की जांच के लिए राज्यों में एसआईटी बनाने का निर्देश
नई दिल्ली, 26 अगस्त।
सर्वोच्च न्यायालय ने संदिग्ध और धोखाधड़ीपूर्ण मोटर दुर्घटना बीमा दावों को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को विशेष जांच दल—एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने विशेष रूप से ऐसे मामलों पर चिंता जताई जिनमें एक ही वाहन को अलग-अलग दुर्घटनाओं अथवा कई दावों में शामिल दिखाया गया हो।
अदालत ने बीमा कंपनियों को संदिग्ध दावों की जानकारी संबंधित एसआईटी को भेजने और राज्यों को जांच के लिए पर्याप्त कर्मचारी एवं प्रक्रिया उपलब्ध कराने को कहा है। मामले में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण—IRDAI, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है।
यह आदेश The Oriental Insurance Company Ltd. से संबंधित मामले में पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संबंधित मामले और आदेश की प्रविष्टि उपलब्ध है। निर्देश का उद्देश्य वास्तविक दुर्घटना पीड़ितों के वैध दावों को प्रभावित किए बिना संगठित बीमा धोखाधड़ी की जांच करना है।
आयकर ई-फाइलिंग सहायता सेवा 31 अगस्त तक चौबीसों घंटे उपलब्ध
नई दिल्ली, 26 अगस्त।
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क को 24 अगस्त सुबह 8 बजे से 31 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक चौबीसों घंटे संचालित करने की व्यवस्था की है।
रिटर्न दाखिल करने, पोर्टल के उपयोग और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए करदाता 1800-103-0025 और 1800-419-0025 सहित विभाग के अधिकृत सहायता नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि हेल्पडेस्क के 31 अगस्त तक चलने से अपने-आप यह सिद्ध नहीं होता कि प्रत्येक श्रेणी के करदाता की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 31 अगस्त ही है। अंतिम तारीख करदाता की श्रेणी, ऑडिट की अनिवार्यता और लागू अधिसूचना के अनुसार जांची जानी चाहिए।
