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एमएसएमई के बकाया भुगतान विवादों के समाधान को गति

प्रकाशित: 14 August 2026, 4:24 pm

नई दिल्ली। संसद ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है। संशोधन में एमएसएमई के भुगतान संबंधी विवादों के समयबद्ध समाधान पर विशेष जोर दिया गया है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एमएसएमई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के बिलों का निपटारा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) के माध्यम से करना होगा। भुगतान विवाद में मध्यस्थता के लिए 90 दिन की समय-सीमा रखी गई है। मध्यस्थता विफल होने पर मामला 30 दिन के भीतर पंचाट में भेजने और दलीलें पूरी होने के बाद 90 दिन में पंचाट निर्णय देने का प्रावधान है।