आरबीआई ने वैल्यूफिन इंडिया क्रेडिट सर्विसेज पर ₹1.80 लाख का जुर्माना लगाया
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वैल्यूफिन इंडिया क्रेडिट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ₹1.80 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई के अनुसार मामला कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी में 26 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता अथवा नियंत्रण में बदलाव से संबंधित है। निर्धारित व्यवस्था के तहत इस सीमा से अधिक हिस्सेदारी में बदलाव से पहले आरबीआई की लिखित अनुमति आवश्यक थी। जांच में पाया गया कि कंपनी ने निर्धारित पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी।
आरबीआई ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसके लिखित जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत पक्ष पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।
