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खाद्य पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को दो सप्ताह का समय

प्रकाशित: 13 August 2026, 3:25 pm अपडेट: 30 August 2026, 12:45 pm

नई दिल्ली। अधिक चीनी, नमक और वसा वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सामने स्पष्ट पोषण अथवा चेतावनी संबंधी जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं।

गुरुवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने केंद्र को इस विषय में अंतिम निर्णय प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। मामला पैकेट के सामने ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने से संबंधित है जिससे उपभोक्ता खरीद करते समय उत्पाद में चीनी, नमक और वसा की स्थिति आसानी से समझ सके। 2

यह विषय नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2026 में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। आधिकारिक न्यायालय रिकॉर्ड के अनुसार FSSAI ने अदालत को बताया था कि पैकेट के सामने पोषण संबंधी जानकारी के लिए 2022 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया था। 3

अंतिम व्यवस्था लागू होने पर इसका संबंध उपभोक्ता स्वास्थ्य के साथ पैकेटबंद खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की लेबलिंग व्यवस्था से भी होगा। फिलहाल अंतिम नियम जारी नहीं हुआ है।