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आयकर पोर्टल पर विदेशी संपत्ति घोषणा का फॉर्म उपलब्ध, कर भुगतान और टीडीएस सुधार की सुविधाएँ भी शुरू

प्रकाशित: 12 September 2026, 3:42 pm

नई दिल्ली |

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विदेशी संपत्ति और आय की स्वैच्छिक घोषणा, कर भुगतान तथा टीडीएस-टीसीएस विवरणों में सुधार से संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इनमें Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026—FADS के अंतर्गत फॉर्म-1 दाखिल करने की सुविधा प्रमुख है। विभाग के अनुसार, यह योजना पात्र करदाताओं को पहले घोषित नहीं की गई निर्धारित विदेशी संपत्ति और विदेशी आय का खुलासा करने का एकमुश्त अवसर देती है।

विदेशी संपत्ति और आय की ऑनलाइन घोषणा

विभाग के पोर्टल की 1 सितंबर 2026 की प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 114/2026 के तहत योजना के नियम और निर्धारित फॉर्म अधिसूचित होने की जानकारी दी गई है। योजना का फॉर्म-1 ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।

इसका प्रभाव उन पात्र करदाताओं पर पड़ेगा जिनकी निर्धारित विदेशी संपत्ति या विदेशी आय का विवरण पहले घोषित नहीं हुआ था। वे योजना के अनुसार घोषणा की प्रक्रिया अपना सकते हैं। पात्रता, घोषणा की समयसीमा, देय भुगतान तथा मिलने वाली राहत योजना के मूल नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। केवल फॉर्म उपलब्ध होने से प्रत्येक करदाता को स्वतः राहत मिलने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

आवेदन के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर e-File → Income Tax Forms → File Income Tax Forms → Under Other Acts → FADS Form-1 विकल्प बताया गया है। विभाग ने विस्तृत जानकारी और फॉर्म भरने के निर्देशों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध योजना की दस्तावेजी जानकारी तथा यूजर गाइड देखने को कहा है।

पुराने और नए आयकर अधिनियम के भुगतान एक ही इंटरफेस से

ई-फाइलिंग पोर्टल पर एकीकृत भुगतान मॉड्यूल भी चालू है। इसके माध्यम से वित्त वर्ष 2025–26 तक की देनदारियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 और कर वर्ष 2026–27 से आगे के लिए आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत भुगतान एक ही इंटरफेस से किया जा सकता है।

यह सुविधा पुराने वर्षों की देनदारियाँ और वर्तमान कर भुगतान संभालने वाले व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा कंपनियों के लिए उपयोगी है। व्यावहारिक रूप से भुगतान की प्रक्रिया एक जगह उपलब्ध होगी, लेकिन चालान भरते समय सही वर्ष, संबंधित अधिनियम और भुगतान की श्रेणी चुनने पर ध्यान देना होगा।

टीडीएस और टीसीएस विवरणों में सुधार की सुविधा

विभाग के अनुसार, कर वर्ष 2026–27 के TDS/TCS Correction Statements दाखिल करने की सुविधा सक्षम कर दी गई है। इसका उपयोग संबंधित विवरणों में त्रुटियों का सुधार करने वाले नियोक्ता, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कंपनियाँ और अन्य कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता कर सकते हैं। इससे उनके लेखा विभागों और कर संबंधी काम संभालने वाले पेशेवरों को संशोधित विवरण दाखिल करने की सुविधा मिलेगी।

बकाया कर माँग की समस्या के लिए सहायता केंद्र

आयकर विभाग ने बकाया कर माँग से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों में मार्गदर्शन के लिए Demand Management Facilitation Centre—DFC की जानकारी भी दी है। जिन करदाताओं के खाते में बकाया माँग दिखाई दे रही है और उन्हें उसके संबंध में सहायता चाहिए, वे 1800 309 0131 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पता taxdemand@cpc.incometax.gov.in है। यह मार्गदर्शन की व्यवस्था है; संपर्क करने भर से कर माँग समाप्त नहीं होती।

आधिकारिक लिंक: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल · केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की वेबसाइट