जीएसटी पोर्टल पर बिल ऑफ एंट्री खोजने की सुविधा, आयात करने वाले कारोबारियों के लिए उपयोगी
नई दिल्ली। विदेश से माल आयात करने वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध ‘Search BoE’ और ‘Query ICEGATE’ सुविधाएँ आयात संबंधी दस्तावेजों का विवरण देखने में मदद करती हैं। इनके माध्यम से बिल ऑफ एंट्री यानी BoE का रिकॉर्ड खोजा जा सकता है। यदि जीएसटी पोर्टल पर उसका नवीनतम विवरण उपलब्ध नहीं है, तो ICEGATE से रिकॉर्ड प्राप्त करने का अनुरोध शुरू किया जा सकता है। यह पहले से उपलब्ध सुविधा है; इसे नई जीएसटी दर या आज लागू हुए नियम के रूप में नहीं माना जाए।
बिल ऑफ एंट्री का विवरण कैसे खोजें
आधिकारिक मार्गदर्शिका में जीएसटी पोर्टल पर Services → User Services → Search BoE विकल्प के माध्यम से रिकॉर्ड खोजने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके लिए कारोबारियों को निम्न विवरण दर्ज करने होते हैं:
पोर्ट कोड
बिल ऑफ एंट्री नंबर
बिल ऑफ एंट्री की तारीख
संदर्भ तारीख—Reference Date
जानकारी दर्ज करने के बाद ‘Search’ विकल्प से संबंधित रिकॉर्ड देखा जा सकता है। संदर्भ तारीख के लिए कस्टम से माल की निकासी की तारीख, शुल्क भुगतान की तारीख अथवा संशोधन की तारीख में जो सबसे बाद की हो, उसका उपयोग बताया गया है।
रिकॉर्ड नहीं मिलने पर ‘Query ICEGATE’ का उपयोग
जीएसटी पोर्टल पर नवीनतम बिल ऑफ एंट्री रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर कारोबारी ‘Query ICEGATE’ विकल्प से उसे मँगाने का अनुरोध कर सकते हैं। मार्गदर्शिका में पिछले अनुरोधों तथा प्राप्त विवरण की स्थिति देखने के लिए ‘History of ICEGATE’ विकल्प भी बताया गया है। इससे यह देखने में सहायता मिलती है कि पहले किए गए अनुरोध की स्थिति क्या है।
किन कारोबारियों पर प्रभाव पड़ेगा
इस सुविधा की उपयोगिता मुख्यतः विदेश से कच्चा माल, मशीनरी या तैयार उत्पाद मँगाने वाले निर्माताओं, आयातक वितरकों और थोक व्यापारियों के लिए है। उनके लेखा विभाग और कर संबंधी काम संभालने वाले पेशेवर भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
व्यावहारिक रूप से, कारोबारी अपने पास उपलब्ध आयात दस्तावेजों की तुलना पोर्टल पर दिखाई दे रहे विवरण से कर सकते हैं। इससे गायब या पुराने रिकॉर्ड की पहचान और संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, किसी निर्माता के पास मशीनरी के आयात का बिल ऑफ एंट्री मौजूद है, लेकिन पोर्टल पर उसका नवीनतम विवरण नहीं दिख रहा है, तो वह इस सुविधा से रिकॉर्ड खोजने और ICEGATE से विवरण मँगाने का अनुरोध कर सकता है।
यह रिकॉर्ड खोजने की सुविधा है। इसके माध्यम से विवरण दिखाई देने भर से इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वतः मंजूरी नहीं मिलती; कर-क्रेडिट की पात्रता संबंधित नियमों और दस्तावेजों के अनुसार अलग से निर्धारित होगी।
