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RIICO औद्योगिक भूमि के आवंटन, प्रबंधन, लीज, ट्रांसफर और भू-उपयोग के लिए नए नियम

प्रकाशित: 11 August 2026, 12:32 pm अपडेट: 12 August 2026, 6:00 am

राजस्थान सरकार ने RIICO औद्योगिक भूमि के लिए नए नियम लागू किए

जयपुर। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग ने RIICO के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि के आवंटन, विकास, प्रबंधन और निस्तारण के लिए नए नियम जारी किए हैं। विभाग की ओर से 6 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या F.9(14)Rev-6/2024/69 जारी की गई। इन नियमों को “Rajasthan Land Revenue (Vesting of Land in the RIICO and Disposal of Land) Rules, 2026” नाम दिया गया है।

ये नियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 100-A और धारा 261 के तहत बनाए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त भूमि RIICO को उपलब्ध करा सकेंगे।

नियमों में RIICO को दी जाने वाली भूमि के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था भी तय की गई है। संबंधित क्षेत्र की कृषि भूमि के बाजार मूल्य तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो अधिक होगा, उसी आधार पर राशि निर्धारित की जाएगी। RIICO द्वारा भूमि का कब्जा लेने के बाद तहसीलदार को 30 दिन के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टि करनी होगी।

औद्योगिक क्षेत्र के ले-आउट में कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों तथा सहायक सुविधाओं और अमेनिटीज के लिए निर्धारित करना होगा। शेष भूमि का उपयोग सड़क, यूटिलिटी, हरित क्षेत्र और अन्य कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा सकेगा। स्वीकृत ले-आउट प्लान RIICO की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

भूमि का आवंटन आवेदन, लॉटरी, नीलामी अथवा RIICO और राज्य सरकार की लागू नीति के अनुसार किया जा सकेगा। सामान्य रूप से भूमि अधिकतम 99 वर्ष की प्रारंभिक लीज अवधि के लिए दी जाएगी।

नियमों में प्लॉट के ट्रांसफर, subdivision और merger की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। RIICO की पूर्व अनुमति के बिना आवंटी प्लॉट ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। subdivision के बाद बनने वाले प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य के अनुसार करना होगा। अनुमत श्रेणी के भीतर भू-उपयोग या गतिविधि में परिवर्तन RIICO की मंजूरी, निर्धारित शुल्क तथा लागू मास्टर प्लान और विकास नियंत्रण नियमों के अनुरूप किया जा सकेगा।

RIICO को भवन नक्शा स्वीकृति, निर्माण अनुमति और occupancy certificate जारी करने से संबंधित अधिकार भी दिए गए हैं। निर्धारित शर्तों और प्रीमियम के आधार पर लीज को आगे अधिकतम 99 वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।

राज्य सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि सरकारी भूमि के कुप्रबंधन की स्थिति में या सार्वजनिक हित में आवश्यकता होने पर RIICO को दी गई भूमि वापस ली जा सके।

नए नियम पहले से RIICO के अधीन मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों, भूमि, प्लॉट और संपत्तियों पर भी लागू होंगे। इसमें 18 सितंबर 1979 के बाद सरकारी आदेशों के माध्यम से RIICO को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

सरकार द्वारा जारी इन नियमों के माध्यम से RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन, विकास, प्रबंधन, ट्रांसफर, लीज नवीनीकरण, भू-उपयोग परिवर्तन, नियमितीकरण, subdivision और merger से संबंधित प्रक्रिया को नियमबद्ध किया गया है।