16 वर्ष लंबित रहा बीमा दावा, उपभोक्ता आयोग ने ₹9.95 लाख के साथ ब्याज देने का आदेश दिया
जम्मू। जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लंबे समय तक लंबित रखे गए एक बीमा दावे से जुड़े मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित बीमा दावा लगभग 16 वर्षों से लंबित था।
आयोग ने बीमा कंपनी को ₹9.95 लाख की दावा राशि का भुगतान करने के साथ उस पर आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया है। यह आदेश 12 अगस्त 2026 को पारित किया गया । मामला एक फैब्रिकेशन व्यवसाय से जुड़े बीमा दावे का था।
आयोग का निर्णय बीमा उपभोक्ताओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किए जाने के बाद कंपनी से अपेक्षा होती है कि वह दस्तावेजों और सर्वेक्षण रिपोर्ट की समयबद्ध जांच करके दावे पर स्पष्ट निर्णय करे। बिना पर्याप्त कारण किसी दावे को वर्षों तक लंबित रखना सेवा में कमी के रूप में देखा जा सकता है।

