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अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, GHMC को इमारत सील करने का आदेश

प्रकाशित: 10 September 2026, 12:41 pm

हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुराने हैदराबाद में अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अपनाते हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को एक बहुमंजिला इमारत सील करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने सिद्धंबर बाजार और बेगम बाजार में निर्माणाधीन इमारतों की जाँच करने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अदालत ने कहा कि भवन अनुमति के लिए उपलब्ध स्व-प्रमाणन व्यवस्था का इस्तेमाल अनिवार्य सेटबैक और अन्य निर्माण नियमों से बचने के लिए नहीं किया जा सकता। संबंधित भूखंड पर नियमानुसार भूतल सहित दो मंजिलों की अनुमति संभव थी, जबकि वहाँ पाँच से छह मंजिल तक निर्माण किए जाने का आरोप है। हाईकोर्ट ने निर्माण स्थलों पर स्वीकृत भवन मानचित्र एवं अनुमति प्रमुखता से प्रदर्शित करने और अनुपालना रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

हैदराबाद में निःशुल्क बाँटी जाएंगी 1.33 लाख पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएँ

हैदराबाद। हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने गणेशोत्सव के मद्देनजर शहर के 34 स्थानों पर मिट्टी से बनी 1.33 लाख पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएँ निःशुल्क वितरित करने की व्यवस्था की है।

नौ से 13 सितंबर तक चलने वाले वितरण अभियान में 80 हजार आठ इंच और 53 हजार एक फुट ऊँची प्रतिमाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आम नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं को ये प्रतिमाएँ जुबली हिल्स, KBR पार्क, कोथवालगुड़ा इको पार्क, अमीरपेट, माधापुर सहित निर्धारित केंद्रों पर दी जाएंगी। अभियान का उद्देश्य प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं और प्लास्टिक का उपयोग घटाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।