बैंक और बीमा कंपनियों की कॉल पहचानना होगा आसान, 1600 नंबर-श्रृंखला अपनाने का निर्देश
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, प्रतिभूति बाजार और पेंशन क्षेत्र की विनियमित संस्थाओं को ग्राहक-संपर्क के लिए चरणबद्ध रूप से 1600 नंबर-श्रृंखला अपनाने का निर्देश दिया है।
यह व्यवस्था RBI, SEBI और PFRDA के अधीन आने वाली संस्थाओं पर लागू होगी। बीमा नियामक IRDAI के अधीन संस्थाओं के लिए भी अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अधिकृत सेवा अथवा लेनदेन संबंधी कॉल पहचानने में सहायता देना और बैंक या बीमा कंपनी के नाम से होने वाली धोखाधड़ी कम करना है। प्रचार संबंधी कॉल के लिए 140 नंबर-श्रृंखला निर्धारित है।
ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए कि 1600 से शुरू होने वाला नंबर पहचान में सहायता करेगा, लेकिन कोई बैंक या बीमा कंपनी फोन पर OTP, UPI PIN, CVV या पासवर्ड नहीं मांगती। ऐसी जानकारी किसी कॉल करने वाले को कभी नहीं देनी चाहिए।
