₹800 करोड़ की बैंक गारंटी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली, 21 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Communications और उसके चार ऋणदाता बैंकों की उन याचिकाओं पर राहत देने से इनकार कर दिया, जिनमें दूरसंचार विभाग द्वारा लगभग ₹800 करोड़ की बैंक गारंटियों को भुनाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
रिपोर्टों के अनुसार संबंधित ऋणदाताओं में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बैंक गारंटी भुनाने की कार्रवाई से कंपनी की चल रही दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को पहले संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष अपनी चुनौती रखने को कहा। इसलिए इसे बैंक गारंटी के गुण-दोष अथवा दूरसंचार विभाग के दावे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। मामला insolvency proceedings, सरकारी देयताओं और बैंकों के वित्तीय हितों से जुड़ा होने के कारण महत्त्वपूर्ण है।
