बैंक शिकायत का समाधान नहीं मिले तो RBI लोकपाल में निःशुल्क आवेदन
नई दिल्ली।
बैंक, पात्र NBFC, गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान संस्था अथवा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की सेवा से परेशान ग्राहक RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के अंतर्गत निःशुल्क शिकायत कर सकता है। यह योजना एक जुलाई 2026 से लागू है।
ग्राहक को पहले संबंधित बैंक या संस्था को लिखित शिकायत देनी होगी। सामान्यतः 30 दिन तक जवाब नहीं मिलने अथवा मिले समाधान से असंतुष्ट होने पर RBI के CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। योजना में विवादित राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पात्र मामलों में परिणामी नुकसान के लिए 30 लाख रुपये तक और समय, खर्च, परेशानी तथा मानसिक उत्पीड़न के लिए तीन लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। शिकायत के लिए किसी एजेंट को शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
शिकायत पोर्टल: https://cms.rbi.org.in/
सहायता नंबर: 14448
