सरकारी खरीद और भुगतान की स्वीकृति अब ऑनलाइन, 1 नवंबर से लागू होगी नई प्रक्रिया
वित्त विभाग ने जारी किया ई-सैंक्शन परिपत्र; कार्यालयाध्यक्ष की भुगतान स्वीकृति पर तैयार होंगे बिल
जयपुर। राजस्थान में सरकारी कार्यालयों की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद और भुगतान की स्वीकृति के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वित्त विभाग के 7 अक्टूबर 2026 के परिपत्र के अनुसार ई-सैंक्शन व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। प्रक्रिया IFMS और सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल—SHPP के माध्यम से संचालित होगी।
नई मदों, भवन एवं वाहन किराये, कंप्यूटर और मशीनरी की खरीद के जिन प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है, उन्हें IFMS के बजट मैनेजमेंट मॉड्यूल से प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की सहमति मिलने पर सक्षम स्तर से ऑनलाइन स्वीकृति जारी होगी, जिसे खरीद प्रक्रिया के लिए SHPP पर लिया जाएगा।
वित्त विभाग की सहमति के बिना सक्षम स्तर पर स्वीकृत होने वाली कार्यालय सामग्री एवं अन्य खरीद के प्रस्ताव SHPP से चलेंगे। कार्यालय सहायक प्रस्ताव शुरू करेगा और निर्धारित वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासनिक विभाग स्वीकृति देगा।
खरीद के बाद भुगतान स्वीकृति IFMS में कार्यालयाध्यक्ष की भूमिका से जारी होगी। इसी आधार पर आहरण-वितरण अधिकारी बिल तैयार करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष भुगतान प्रस्ताव शुरू करने का कार्य कार्मिक को सौंप सकेंगे।
निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ पहले से IFMS पर जारी हो रही हैं। नए परिपत्र में अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की प्रक्रिया निर्धारित है और संचालन पुस्तिका भी संलग्न है।
