प्रादेशिक समाचार

बकाया गृहकर में 50 प्रतिशत छूट, पूरी शास्ति माफ; 16 अक्टूबर तक लाभ लेने का अवसर

प्रकाशित: 7 October 2026, 6:17 pm

नगरीय विकास कर के वर्ष 2025-26 तक के बकाये पर ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट

जयपुर। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों को विशेष राहत मिलेगी। सेवा सेतु अभियान के दौरान एकमुश्त भुगतान करने पर गृहकर की मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। छूट की अवधि 7 से 16 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के प्रकाशित विवरण के अनुसार, आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों एवं भवनों का संपूर्ण बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर यह लाभ मिलेगा। गृहकर पर लगी शास्ति यानी पेनल्टी पूरी माफ होगी।

नगरीय विकास कर के लिए अलग राहत दी गई है। वर्ष 2025-26 तक का संपूर्ण बकाया एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसमें नगरीय विकास कर की मूल राशि जमा करानी होगी। यह व्यवस्था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अंतर्गत की गई है।

जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर के नगरीय क्षेत्रों में बकायादार संपत्ति मालिक संबंधित नगर परिषद या नगरपालिका की राजस्व शाखा से अपनी देय राशि और छूट की गणना प्राप्त कर सकते हैं। लाभ के लिए निर्धारित अवधि में एकमुश्त भुगतान आवश्यक है।