शिक्षा और स्वास्थ्य

CHO अभ्यर्थियों को दस्तावेज पूरे करने का एक और मौका, 15 अक्टूबर तक खुला रहेगा राजहेल्थ पोर्टल

प्रकाशित: 3 October 2026, 9:06 pm

मारवाड़ पत्रिका। राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं संविदा अस्पताल प्रशासन भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएँ और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 2 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 10537 जारी किया है।

आदेश के अनुसार CHO भर्ती–2022, CHO भर्ती–2025 तथा संविदा अस्पताल प्रशासन भर्ती–2025 से संबंधित अभ्यर्थी राजहेल्थ पोर्टल पर 2 से 15 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी।

यह अवसर संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में दस्तावेजों अथवा सूचनाओं की कमी पूरी करने के लिए है। अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी करने और जमा किए गए विवरण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए।

“मूल सरकारी आदेश देखें” (https://rajswasthya.rajasthan.gov.in/admin/upload/letter/2026/10/10537%20dt%2002.10.2026.pdf)छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थानों को राहत, पंजीकरण और फीस अपडेट की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 की छात्रवृत्ति प्रक्रिया से जुड़े शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त समय दिया है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थानों के पंजीकरण, नवीनीकरण और आवश्यक विवरण अपडेट करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

विभाग के आदेश में शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के साथ कोर्स मैपिंग, मान्यता तथा पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने के कार्य शामिल हैं। पूर्व आदेश की बाकी शर्तें यथावत रहेंगी।

संबंधित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समय में पोर्टल पर अपने विवरण पूरे करने होंगे। यह समय-विस्तार संस्थानों के पंजीकरण और विवरण अपडेट करने के लिए है; इसे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तारीख में बदलाव नहीं समझना चाहिए। आदेश का राजकाज संदर्भ क्रमांक 24772965 है।

“मूल सरकारी आदेश देखें” (https://sje.rajasthan.gov.in/siteadmin/Uploads/202610011029494929.pdf)छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 तय

राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की समयसीमा निर्धारित की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 रहेगी।

विभाग के आदेश के अनुसार अन्य शर्तें यथावत रखी गई हैं। संबंधित शिक्षण संस्थानों और विभागीय अधिकारियों को पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को इस समयसीमा की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े विद्यार्थियों को अपने संस्थान से संपर्क कर बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रक्रिया और उसकी स्थिति की जानकारी रखनी चाहिए। यह तारीख बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित है, छात्रवृत्ति आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से नहीं। आदेश का राजकाज संदर्भ क्रमांक 24773641 है।

“मूल सरकारी आदेश देखें” (https://sje.rajasthan.gov.in/siteadmin/Uploads/202610011037099620.pdf)राज्य बीमा नियम बदले: सेवानिवृत्ति तक मिलेगा बीमा संरक्षण, अगले महीने होगा परिपक्वता भुगतान

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम और परिपक्वता भुगतान संबंधी नियमों में संशोधन किया है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 18 और 39 में किए गए बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माने गए हैं।

संशोधित नियम 39 के अनुसार एंडोमेंट पॉलिसी की बीमित राशि, यदि मृत्यु पर पहले भुगतान नहीं हुआ हो, अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के तुरंत बाद वाले महीने की पहली तारीख को देय होगी। मौजूदा परिपक्वता तारीख 1 अप्रैल से सेवानिवृत्ति तक की अवधि विस्तारित परिपक्वता अवधि मानी जाएगी और कर्मचारी इस दौरान बीमित रहेगा।

नियम 18 में प्रीमियम कटौती की अवधि के प्रावधान भी बदले गए हैं। नियम 18(3) के अंतर्गत आने वाली पॉलिसियों में कटौती सेवानिवृत्ति के महीने से तीन महीने पहले तक होगी। शेष प्रीमियम, यदि हो, बीमा राशि से बिना ब्याज वसूल किया जाएगा।

“मूल सरकारी अधिसूचना देखें” (https://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/SIPF/15198.pdf)ठेकेदार सूची के नियमों में बदलाव, दो वर्ष वाली अवधि अब चार वर्ष

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, भाग–II के परिशिष्ट–XVI में संशोधन किया है। बदलाव ठेकेदारों को रजिस्टर से हटाने तथा अनुमोदित ठेकेदार सूची की समीक्षा से संबंधित दो प्रावधानों में किया गया है।

आदेश के अनुसार खंड VIII के प्रावधान VIII.3 के उपबिंदु (iv), जो रजिस्टर से हटाने से संबंधित है, में “दो लगातार वर्ष” के स्थान पर “चार लगातार वर्ष” किया गया है। इसी खंड के प्रावधान VIII.6 में अनुमोदित ठेकेदार सूची की समीक्षा के लिए उल्लिखित “दो वर्ष” को “चार वर्ष” किया गया है।

निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों और संबंधित विभागों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। दोनों संशोधन अपने निर्धारित प्रावधानों पर लागू होंगे; आदेश से ठेकेदारों के पंजीकरण की सभी शर्तों में सामान्य छूट नहीं दी गई है।

“मूल सरकारी आदेश देखें” (https://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/PWFAR/15186.pdf)