अधिवक्ताओं के लिए सरकारी मुकदमों में पैरवी का अवसर: विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन
जोधपुर और उदयपुर सीजीएसटी आयुक्तालयों के मामलों के लिए नियुक्ति; मौजूदा अभियोजकों को भी नए सिरे से आवेदन करना होगा
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर ने विशेष लोक अभियोजकों—एसपीपी—की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। 30 सितंबर 2026 की सूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 है।
चयनित अधिवक्ता सीजीएसटी जोधपुर और सीजीएसटी उदयपुर से संबंधित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड—सीबीआईसी—के मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों, सत्र न्यायालयों और उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग की ओर से पैरवी करेंगे।
नोटिस में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(8) के अनुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ताओं से आवेदन माँगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रोफार्मा-ए में बायोडाटा और कार्य करने की सहमति के साथ आवेदन आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जी-105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर–342003 को देना होगा। कार्यकाल बढ़वाने के इच्छुक वर्तमान एसपीपी को भी नए सिरे से आवेदन करना आवश्यक है।
प्रारंभिक नियुक्ति सामान्यतः 18 महीने के लिए होगी। पहले 12 महीने पूरे होने पर संबंधित मुख्य आयुक्त की अनुशंसा और वार्षिक कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा।
पात्रता, नियुक्ति की शर्तें तथा फीस और भत्ते सीबीआईसी के संबंधित निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। अधिवक्ता आवेदन से पहले विस्तृत सूचना और निर्धारित प्रारूप अवश्य पढ़ें।
“आवेदन सूचना और प्रोफार्मा-ए देखने के लिए यहाँ क्लिक करें” (https://cgstjaipur.gov.in/OrderMain.aspx?Pname=Trade+Notice/Public+Notice&category=5)
खुलने वाले पृष्ठ पर वर्ष 2026 की पहली प्रविष्टि “Notice for Application for SSPs” देखें।
