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31 अगस्त तक दाखिल करें आयकर रिटर्न, विलंब पर लग सकता है शुल्क

प्रकाशित: 25 August 2026, 12:49 pm अपडेट: 30 August 2026, 12:40 pm

नई दिल्ली, 25 अगस्त 2026।

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं और संस्थाओं को आयकर रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक दाखिल करना है, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है। अब अंतिम तिथि में केवल छह दिन शेष हैं।

आयकर विभाग ने करदाताओं को अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। कर देयता शून्य होने के बावजूद, निर्धारित मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्ति पर रिटर्न दाखिल करने का दायित्व हो सकता है। देरी से रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत शुल्क सहित अन्य परिणाम लागू हो सकते हैं।

रिटर्न दाखिल करने से पहले AIS, Form 26AS, बैंक ब्याज, पूंजीगत लाभ, किराया आय और काटे गए TDS का मिलान करना चाहिए। रिटर्न सफलतापूर्वक दाखिल करने के बाद उसका निर्धारित समय में ई-सत्यापन भी जरूरी है।

आधिकारिक वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/