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पंचायत चुनाव: जालोर में 9 अक्टूबर से निषेधाज्ञा, बिना अनुमति सभा और रैली पर रोक

प्रकाशित: 8 October 2026, 5:30 pm

जालोर। पंचायत राज आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह जिले के पंचायत राज निर्वाचन क्षेत्रों में 9 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, रैली, सभा, धरना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष और दुष्प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में उपयोग तथा मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र लाना-ले जाना निषिद्ध होगा।

मतदान दिवस पर केंद्रों के 200 मीटर दायरे में मोबाइल उपयोग पर रोक रहेगी; चुनावकर्मी अपवाद होंगे। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.