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दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन शुरू

प्रकाशित: 18 September 2026, 11:13 am

आवेदक अपने जिला कलेक्टर कार्यालय से अंतिम तिथि और स्थानीय प्रक्रिया की जानकारी लेकर प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन

दीपावली पर्व पर अस्थायी रूप से पटाखे बेचने के इच्छुक व्यापारी अपने जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय की संबंधित लाइसेंस शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न जिलों में अस्थायी विस्फोटक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित हो सकती है।

उपलब्ध दस्तावेज में 16 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि लिखी हुई है, लेकिन इस तारीख के पूरे राजस्थान में समान रूप से लागू होने की पुष्टि करने वाला कोई राज्यस्तरीय आदेश उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदक अपने जिला कलेक्टर कार्यालय में अंतिम तिथि, आवेदन-पत्र, शुल्क, निर्धारित विक्रय स्थल और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में पहले जानकारी प्राप्त करें।

सामान्यतः आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार के फोटो, प्रस्तावित दुकान या विक्रय स्थल का ब्लू प्रिंट और फोटो, पहचान एवं पते का प्रमाण तथा दुकान के स्वामित्व संबंधी पट्टा या रजिस्ट्री की प्रति मांगी जाती है। किराये की दुकान होने पर निर्धारित स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित किरायानामा देना पड़ सकता है। अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रमाण भी आवश्यक हो सकता है।

लाइसेंस शुल्क और उसे जमा कराने वाले राजस्व मद की पुष्टि भी संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से ही की जाए। प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं शर्तों की पूर्ति के बाद ही अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस पटाखों का भंडारण अथवा विक्रय करना दंडनीय है।