विदेशी संपत्ति या आय बताने से चूक गए छोटे करदाताओं को मौका, आयकर विभाग ने शुरू की विशेष योजना
नई दिल्ली, 5 सितंबर। विदेश में स्थित कुछ संपत्तियों अथवा विदेशी स्रोत से हुई आय को पूर्व में आयकर विवरणी में घोषित नहीं कर पाए पात्र करदाताओं को केंद्र सरकार ने एक बार का विशेष अवसर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026 के नियम और निर्धारित Forms को Notification No. 114/2026, दिनांक 1 सितंबर 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया है। अब इस योजना के तहत घोषणा के लिए Form 1 आयकर विभाग के e-Filing Portal पर उपलब्ध करा दिया गया है।
किन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है योजना?
आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह एक one-time voluntary disclosure scheme है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले करदाता ऐसी विदेशी आय और विदेशी संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं जो पहले रिपोर्ट या कर के दायरे में घोषित नहीं हो सकी थी।
सरकार द्वारा जारी FAQ में उदाहरण के रूप में ऐसे लोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हें विदेशी कंपनी से ESOP या RSU मिले हों लेकिन उन्होंने उनका आवश्यक विवरण नहीं दिया हो; विदेश में पढ़ाई के बाद वहाँ पुराना या कम बैलेंस वाला बैंक खाता रह गया हो; विदेश से भारत लौटे व्यक्ति की विदेशी savings अथवा insurance policy की जानकारी छूट गई हो; अथवा विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान कोई संबंधित विदेशी asset बना हो।
योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन undisclosed foreign income, भारत के बाहर स्थित undisclosed assets और कुछ specified foreign assets को शामिल किया गया है।
विदेशी संपत्ति में केवल मकान ही नहीं
विदेशी संपत्ति की रिपोर्टिंग का दायरा काफी व्यापक है। आयकर विभाग की Schedule FA संबंधी जानकारी में विदेशी बैंक/कस्टोडियल खाते, किसी विदेशी संस्था में equity या debt interest, insurance या annuity contract, अचल संपत्ति, अन्य capital assets, financial interest, विदेशी खाते में signing authority और foreign trust में interest जैसी जानकारियाँ शामिल हैं। आयकर विभाग ने Schedule FA संबंधी अपने मार्गदर्शन को 4 सितंबर को भी अपडेट किया है।
ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा Form 1
आयकर विभाग ने योजना को e-Filing Portal पर सक्रिय कर दिया है। पात्र करदाता पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद—
e-File → Income Tax Forms → File Income Tax Forms → Under Other Acts → Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026 → Form 1
के माध्यम से निर्धारित घोषणा दाखिल कर सकते हैं।
व्यापारिक परिवारों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य
राजस्थान और मारवाड़ के ऐसे परिवार जिनके सदस्य विदेश में नौकरी, पढ़ाई या कारोबार कर चुके हैं अथवा जिनके पास विदेश में बैंक खाता, शेयर/financial interest, ESOP-RSU, बीमा पॉलिसी या अचल संपत्ति रही है, उन्हें अपनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
हालांकि केवल विदेश में संपत्ति होने से इस योजना में घोषणा आवश्यक हो जाती है, ऐसा मानना सही नहीं होगा। करदाता की residential status, संपत्ति कब और किस आय से अर्जित हुई, पहले उसकी reporting हुई या नहीं और योजना की पात्रता जैसे तथ्यों को देखकर ही निर्णय किया जाना चाहिए।
योजना का लाभ लेने से पहले करदाता को अपने Chartered Accountant या योग्य कर सलाहकार से अपनी व्यक्तिगत स्थिति और पात्रता का परीक्षण करवाना उचित रहेगा।
