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RGHS में सूचीबद्ध चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन का सत्यापन और प्रमाणीकरण अनिवार्य

प्रकाशित: 1 September 2026, 4:01 pm

जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम—RGHS के अंतर्गत सूचीबद्ध पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन के अनिवार्य सत्यापन और प्रमाणीकरण से संबंधित नया आदेश जारी किया है।

RGHS के आधिकारिक पोर्टल पर 1 सितंबर 2026 को प्रकाशित इस आदेश का क्रमांक एफ.12(11)/आरजीएचएस/जीएडी/न्यू गाइडलाइन/पार्ट-03/2026-27 है। आदेश विशेष रूप से RGHS में सूचीबद्ध रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स—RMPs द्वारा जारी किए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित है।

नई व्यवस्था के बाद योजना के अंतर्गत जारी चिकित्सकीय पर्चों के सत्यापन और प्रमाणीकरण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। इसका सीधा संबंध RGHS लाभार्थियों को लिखी जाने वाली दवाओं और उपचार संबंधी प्रिस्क्रिप्शन से है।

आदेश की विस्तृत प्रक्रियात्मक शर्तें सूचीबद्ध चिकित्सकों, अस्पतालों और संबंधित सेवा प्रदाताओं को विभाग द्वारा जारी मूल दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी करनी होंगी।

स्रोत : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम