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राजस्थान सरकार का निर्देश: खाली प्लॉटों की 3 दिन में सफाई कराएं, अन्यथा नगर निकाय करेगा कार्रवाई

प्रकाशित: 3 August 2026, 5:53 am अपडेट: 12 August 2026, 6:00 am

सरकारी आदेश

राजस्थान सरकार का निर्देश: खाली प्लॉटों की 3 दिन में सफाई कराएं, अन्यथा नगर निकाय करेगा कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं के आयुक्तों तथा अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े प्लॉटों में फैली गंदगी, कचरा, झाड़-झंखाड़ एवं मलबे की तत्काल सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सबसे पहले स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर भूखंड स्वामियों से तीन दिवस के भीतर स्वयं अपने खाली प्लॉट की सफाई कराने की अपील की जाए।

यदि निर्धारित अवधि में सफाई नहीं कराई जाती है, तो संबंधित नगर निकाय स्वयं सफाई करवाएगा तथा उस पर होने वाला व्यय नियमानुसार संबंधित भूखंड स्वामी से वसूला जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार भूखंड को सीज करने सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों एवं पूर्व में जारी विभागीय पत्रों के संदर्भ में जारी किया गया है। साथ ही, सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिवस के भीतर निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।