नीलामी में खरीदे पुराने वाहन पर वास्तविक नीलामी मूल्य के आधार पर लगेगा टैक्स: हाईकोर्ट जोधपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए पुराने वाहनों के टैक्स निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे वाहन पर नई गाड़ी के एक्स-शोरूम मूल्य को आधार बनाकर टैक्स निर्धारित करना उचित नहीं है।
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की सार्वजनिक नीलामी में पुराने वाहन खरीदे थे। खंडपीठ ने कहा कि जब राज्य स्वयं किसी पुराने वाहन को सार्वजनिक नीलामी में बेचता है, तो नीलामी में प्राप्त वास्तविक मूल्य ही खरीदार को हस्तांतरित वाहन की कीमत है। इसलिए टैक्स निर्धारण में उसी मूल्य को आधार बनाया जाना चाहिए।
न्यायलय ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन मालिक दो लाभ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता। वह वास्तविक नीलामी मूल्य के आधार पर टैक्स निर्धारण कराने अथवा संबंधित अधिसूचना के तहत उपलब्ध पांच प्रतिशत प्रति वित्तीय वर्ष की रियायत में से किसी एक का दावा कर सकता है। दोनों लाभ एक साथ नहीं लिए जा सकेंगे।
